फर्रुखाबाद:फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को हुई सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 16 अक्टूबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0” के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी लगातार की जा रही है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद पुलिस की मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयास से दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है।

पहले प्रकरण में —

अभियुक्त बिलायती पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम राजारामपुर मई, थाना नवाबगंज, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0सं0 92/2015, वाद स0-166/2015 धारा 308, 504, 323 भा0द0वि0 पंजीकृत था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों से दिनांक 16.10.2025 को मा0 न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास तथा 12,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में प्रमुख भूमिका —एडीजीसी : श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर : गौरव यादव, पैरोकार : का0 कृष्णवीर सिंह

दूसरे प्रकरण में —

अभियुक्त पप्पू पुत्र कादर खाँ निवासी रुदायन, थाना कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0सं0 155/1994, वाद स0-698/2003 धारा 354 भा0द0वि0 पंजीकृत था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयासों से दिनांक 16.10.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कायमगंज, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में प्रमुख भूमिका —एपीओ : श्री अंकित कुमार, कोर्ट मोहर्रिर : हे0का0 सुबोध कुमार, पैरोकार : का0 दीपक सैनी पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा बताया गया कि अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु अभियोजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों की प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे कानून का भय अपराधियों में व्याप्त हो सके और समाज में न्याय की भावना सुदृढ़ हो।