फर्रुखाबाद: प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन पर अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। फर्रुखाबाद पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयास से दो अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है।

पहला मामला

थाना कमालगंज क्षेत्र के अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी कुन्दन नगला के विरुद्ध वर्ष 2010 में मु0अ0स 416/2010, वाद संख्या 464/2010, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। लंबे समय से चल रहे इस मामले में लगातार की गई प्रभावी पैरवी के बाद 21 अगस्त 2025 को स्पेशल पाक्सो प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरा मामला

इसी तरह नवरतन पुत्र श्री लाल बाबू निवासी ग्राम बिरिया नगला थाना जहानगंज के विरुद्ध भी वर्ष 2010 में थाना कमालगंज पर मु0अ0स 442/2010, वाद संख्या 465/2010, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले में भी 21 अगस्त 2025 को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।

इन अधिकारियों का रहा विशेष योगदान

एडीजीसी: श्री तेज सिंह राजपूत

कोर्ट मोहर्रिर: का0 चाँदनी

पैरोकार: हे0का0 मनोज कुमार

पुलिस और अभियोजन पक्ष की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की इस पहल से कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।