फर्रुखाबाद:ट्रक चालकों का तमिलनाडु में होगा प्रशिक्षण, भोजन व निवास निःशुल्क

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज) मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राजकीय आईटीआई परिसर अलीगंज लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि लाजिस्टिक सेक्टर में विकास की उभरती हुई सम्भावनाओं व वृद्धि के दृष्टिगत मार्ग यातायात के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर ट्रेनिंग अकादमी (तमिलनाडु) द्वारा ओवर डाइमेंशनल कार्गो के चालन हेतु भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने तथा प्रशिक्षण के उपरान्त 01 वर्ष तक सेवायोजन (इम्प्लायमेन्ट) का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का निम्नलिखित अर्हताधारक होना आवश्यक है-

1- भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स

2- भारी वाहन चलाने का कम से कम लगातार 2 वर्ष का अनुभव

3- 40 फीट लम्बे वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव

उक्त आवासीय प्रशिक्षण की अवधि 10 दिन की होगी तथा प्रशिक्षण, भोजन व अवस्थान पर होने वाला समस्त व्यय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक ऐसे इच्छुक वाहन चालक जो उपरोक्तानुसार अनुभव की पात्रता रखते हों, अपने वैध ड्राइविंग लाइसेन्स (टीवीटी इन्डोर्समेन्ट), आधार कार्ड तथा अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ दो दिन के अन्दर एआरटीओ आफिस फर्रूखाबाद में उपस्थित होकर प्रपत्र जमा कर सकते हैं।

ट्रक चालकों का तमिलनाडु में होगा प्रशिक्षण, भोजन व निवास निःशुल्क

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज) मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राजकीय आईटीआई परिसर अलीगंज लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि लाजिस्टिक सेक्टर में विकास की उभरती हुई सम्भावनाओं व वृद्धि के दृष्टिगत मार्ग यातायात के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर ट्रेनिंग अकादमी (तमिलनाडु) द्वारा ओवर डाइमेंशनल कार्गो के चालन हेतु भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने तथा प्रशिक्षण के उपरान्त 01 वर्ष तक सेवायोजन (इम्प्लायमेन्ट) का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का निम्नलिखित अर्हताधारक होना आवश्यक है-

1- भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स

2- भारी वाहन चलाने का कम से कम लगातार 2 वर्ष का अनुभव

3- 40 फीट लम्बे वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव

उक्त आवासीय प्रशिक्षण की अवधि 10 दिन की होगी तथा प्रशिक्षण, भोजन व अवस्थान पर होने वाला समस्त व्यय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक ऐसे इच्छुक वाहन चालक जो उपरोक्तानुसार अनुभव की पात्रता रखते हों, अपने वैध ड्राइविंग लाइसेन्स (टीवीटी इन्डोर्समेन्ट), आधार कार्ड तथा अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ दो दिन के अन्दर एआरटीओ आफिस फर्रूखाबाद में उपस्थित होकर प्रपत्र जमा कर सकते हैं।