फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 अगस्त 2025 जनपद में कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे अपराधियों को आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सख्त निर्देशों के बाद फर्रुखाबाद की पुलिस और अभियोजन पक्ष की कड़ी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के तीन अभियुक्तों को मा0 विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायालय, फर्रुखाबाद ने दोषसिद्ध कर 6-6 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
★यह है पूरा मामला
शमशाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े ये तीनों प्रकरण करीब 26 वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1999 में पंजीकृत इन मामलों में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। लंबे समय से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।
1. अभियुक्त बलवीर पुत्र महेश्वर यादव, निवासी वाजिदपुर, थाना शमशाबाद –मु0अ0सं0: 136/1999,वाद संख्या: 42/2000, धारा: 3(1) गैंगस्टर एक्ट
2. अभियुक्त नन्हकू पुत्र हवलदार, निवासी वाजिदपुर, थाना शमशाबाद –मु0अ0सं0: 137/1999, वाद संख्या: 43/2000, धारा: 3(1) गैंगस्टर एक्ट
3. अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र दफेदार, निवासी नगला जमुनिया, थाना शमशाबाद –मु0अ0सं0: 138/1999, वाद संख्या: 44/2000, धारा: 3(1) गैंगस्टर एक्ट
★पुलिस और अभियोजन पक्ष का प्रयास
इन मामलों में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर ने लगातार मेहनत की। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने रखने के बाद आखिरकार 19 अगस्त 2025 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।
★न्यायालय का फैसला
मा0 विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायालय, फर्रुखाबाद ने तीनों अभियुक्तों को –
06 वर्ष का कठोर कारावास
10,000 रुपये का अर्थदंड
से दंडित किया।
★पुलिस-प्रशासन की सराहना
इस ऐतिहासिक फैसले में एडीजीसी श्री राजीव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार और पैरोकार का0 अवनीश कुमार के अथक प्रयासों की विशेष सराहना की गई है।
★अपराधियों को कड़ा संदेश
पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई में यह फैसला एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे अपराधियों को साफ संदेश गया है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को सख्त सजा से कोई नहीं बचा सकता।
👉 अब फर्रुखाबाद पुलिस का यह कदम अपराधियों के हौसले पस्त करने और जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम करेगा।
