फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 मई 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फर्रुखाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जहानगंज क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले में अभियुक्त होशियार अली पुत्र छोटे अली निवासी पंजू खिरिया, थाना जहानगंज, जनपद फर्रुखाबाद को मा० न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के साधारण कारावास व ₹500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
यह मामला वर्ष 2014 में थाना जहानगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-16/2014, वाद संख्या 2667/2017, धारा 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित था। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के चलते 04 जून 2025 को मा० न्यायालय जेएम सदर, फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
इस कार्रवाई में एपीओ श्री नजमुद्दीन कादरी, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 हिमांशु यादव तथा पैरोकार का0 राहुल कुमार की अहम भूमिका रही। फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा इस निर्णय को कानून व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त संदेश बताया गया है और ऐसे ही गंभीर मामलों में कड़ी पैरवी जारी रखने की बात कही गई है।
यह फैसला पुलिस एवं अभियोजन टीम की गंभीरता और न्याय व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है, जो समाज में अपराध के विरुद्ध एक सकारात्मक संदेश देता है।