फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 26 अगस्त 2025 जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार सेंट पॉल्स ब्राइटन एकेडमी, बंधा बंधौआ नेकपुर फतेहगढ़ में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी तथा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, डायरेक्टर श्री रोजीशन विश्वासी, प्रबंधिका श्रीमती रोहतानी विश्वासी, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ, कर्मचारी तथा चालक/परिचालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। एआरटीओ-प्रवर्तन ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने का सबसे प्रभावी उपाय यही है कि हर नागरिक यातायात नियमों का पालन करे। उन्होंने छात्रों को हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग करने और सड़क पर सावधानी बरतने की शपथ दिलाई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा 50 सीसी से अधिक क्षमता की मोटरसाइकिल अथवा चार पहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199(क) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत अवयस्क वाहन चालक के संरक्षक अथवा वाहन स्वामी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष तक की जेल और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित वाहन का पंजीकरण एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और दोषी किशोर को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
विद्यालय डायरेक्टर श्री रोजीशन विश्वासी और प्रबंधिका श्रीमती रोहतानी विश्वासी ने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने माता-पिता व परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अवधेश यादव ने छात्रों से सुरक्षित यातायात की दिशा में जिम्मेदार नागरिक बनने और सड़क सुरक्षा नियमों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
