फर्रुखाबाद: शीतगृहों से सड़ा-गला आलू फेंकने पर सख्त निर्देश, होगी कार्रवाई

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 29 नवंबर 2025 जनपद में शीतगृहों द्वारा सड़ा-गला, हरा तथा छर्री आलू सड़क किनारे या आबादी वाले क्षेत्रों में फेंके जाने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद ने सभी निजी शीतगृह स्वामियों और प्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

27 नवंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि कई शीतगृहों से निकला खराब आलू सार्वजनिक स्थानों, रिहायशी इलाकों और रास्तों के किनारे फेंका जा रहा है। इससे न केवल बदबू और गंदगी फैल रही है, बल्कि पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आसपास रहने वाले लोगों को भी दुर्गन्ध के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

शीतगृह संचालकों को दिए गए प्रमुख निर्देश

सड़ा, गला, हरा और छर्री आलू खुले में न फेंका जाए। प्रत्येक शीतगृह अपनी निजी भूमि पर गड्ढा खुदवाकर खराब आलू को उसी में निस्तारित करे। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उस पर चूना छिड़काव करना अनिवार्य होगा।

         किसी भी प्रकार का कचरा सार्वजनिक अथवा आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने पर संबंधित शीतगृह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई का सख्त प्रावधान

अधिकारी ने साफ किया है कि यदि खराब आलू फेंकने की शिकायत किसी भी नागरिक, सोशल मीडिया या समाचार माध्यम से सामने आती है, तो दोषी शीतगृह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी शीतगृह स्वामी/प्रबंधक की होगी।

लोकहित में जारी महत्वपूर्ण आदेश

इस निर्देश का उद्देश्य जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी शीतगृह संचालकों को चेताया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।