फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 मार्च 2026 जनपद में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। खनन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम आसमपुर, तहसील अमृतपुर में संचालित खनन पट्टा को अवैध खनन और अवैध परिवहन के आरोप में निरस्त कर दिया गया है।
खनन अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान खनन पट्टेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के मामले में नियम 58 तथा पट्टा की शर्तों के उल्लंघन के मामले में नियम 60 के तहत कार्रवाई करते हुए पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही संबंधित पट्टेदार को आगामी दो वर्षों के लिए काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे वह इस अवधि में किसी भी प्रकार के खनन कार्य में भाग नहीं ले सकेगा।
प्रशासन ने पट्टेदार पर अर्थदंड के साथ-साथ बकाया किश्त, डीएमएफ (DMF) एवं टीसीएस (TCS) की कुल 1,63,35,888 रुपये की धनराशि की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी अवैध खनन या परिवहन की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
