फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 अक्टूबर 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के प्रयासों का नतीजा सामने आया है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के आवाजपुर निवासी दो अभियुक्तों – बलवीर उर्फ ललैया पुत्र मुन्नालाल और जगदीश पुत्र रामसिंह – के विरुद्ध स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कठोर सजा सुनाई गई।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्तों के विरुद्ध मऊदरवाजा थाना, जनपद फतेहगढ़ में मामला संख्या 105/1998 वाद संख्या 43/1999 दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने पूरी विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष के अथक प्रयासों और कोर्ट पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते, दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट, फर्रुखाबाद ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 6 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस कार्रवाई में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, को0 मो0 हे0का0 राजेश कुमार और पैरोकार का0 नितिन की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
यह कदम जिले में कानून व्यवस्था और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की दिशा में एक ठोस उदाहरण माना जा रहा है।
