फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 अगस्त 2025 पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते 15 वर्ष पुराने बहुचर्चित हत्या मामले में सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के कुन्दन नगला गांव का है। वर्ष 2010 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 415/2010, वाद संख्या 463/2010, धारा 148, 302, 307, 504, 506, 149 भादवि एवं 7 सीएल एक्ट से संबंधित था। मामले की विवेचना उपरांत पुलिस ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
दोषसिद्ध अभियुक्त
1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल
2. रामरतन पुत्र मुंशीलाल
3. मुंशीलाल पुत्र रामचन्द्र
4. पवन कुमार पुत्र रामचन्द्र
5. माखन लाल पुत्र रामपाल
6. रामपाल पुत्र रामचन्द्र — निवासी कुन्दन नगला थाना कमालगंज
7. नवरतन पुत्र श्रीलाल बाबू — निवासी ग्राम बिरिया नगला थाना जहानगंज
न्यायालय का निर्णय
21 अगस्त 2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं 31-31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस व अभियोजन की भूमिका
यह फैसला फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, एवं कोर्ट पैरोकारों की अथक मेहनत और प्रभावी पैरवी का परिणाम है।
एडीजीसी: श्री तेज सिंह राजपूत
कोर्ट मोहर्रिर: मो० म० का० चाँदनी
पैरोकार: हे0का0 मनोज कुमार
इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है।
