फर्रूखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संवैधानिक पीठ ने SC/ST आरक्षण पर हाल में जो असंवैधानिक फैसला दिया है उस पीठ में शामिल जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में यह कहा है कि SC/ST आरक्षण चूंकि जातिगत आधारित आरक्षण है इसलिए इसमें क्रीमीलेयर लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि एससी एसटी में शामिल जातियों का सामाजिक और आर्थिक आधार में समानता के आधार पर पहले ही एससी और एसटी दो वर्गों में विभाजित कर के पहले ही वर्गीकरण किया जा चुका है अत: इसमें अब और ज्यादा वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है और न ही क्रीमीलेयर लागू किया जा सकता है। क्योंकि एससी एसटी में अब और वर्गीकरण करना भारतीय संविधान की धारा 14, 15, 16 एवं 162 का उलंघन होगा। अत: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूर्णतय: असंवैधानिक है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द विशेष संसद सत्र बुला कर या अध्यादेश लाकर आरक्षण पर आए इस असंवैधानिक फैसले को तत्काल रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस विवाद को सदैव के लिए खत्म करते हुए एससी एसटी के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाल देना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक एससी एसटी समाज को आंदोलनरत रहना होगा व 21 अगस्त के भारत बंद को सफल बनाना होगा।
सूबेदार राकेश कुमार सागर, सेवानिवृत्त एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनुजावि)