फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 मई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फर्रुखाबाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2010 में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त सुनील कुमार चौहान, पुत्र श्रीरामचंद्र, निवासी मोहल्ला अहीर टोला, कस्बा व थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद, के विरुद्ध थाना शमसाबाद, जनपद फतेहगढ़ में मु.अ.सं. 218/2010, वाद सं. 1138/2020, अंतर्गत धारा 279, 304ए व 427 भा.दं.वि. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के चलते दिनांक 04 जून 2025 को माननीय न्यायालय जे.एम. सदर, फर्रुखाबाद द्वारा आरोपी सुनील कुमार को दोषसिद्ध करार देते हुए 1 माह का साधारण कारावास तथा 200 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी हेतु एपीओ श्री नजमुद्दीन कादरी, कोर्ट मोहर्रिर हेड कॉन्स्टेबल हिमांशु यादव, तथा पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार की सराहनीय भूमिका रही।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस की गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।