फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 01 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलवाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपद फतेहगढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के एक चोरी के प्रकरण में अभियुक्त को दोषी सिद्ध कराते हुए न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के साधारण कारावास और ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण संख्या मु0अ0सं0-138/2023, वाद सं0-9011/2023 धारा 380, 457, 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त सुबोध यादव पुत्र रामनिवास, निवासी बलीपुर उलियापुर, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध थाना नवाबगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों से प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 01 जुलाई 2025 को माननीय एसीजेएम (ACJM) न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई।
इस मामले में असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (एपीओ) श्री जितेन्द्र सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रिन्स तेवतिया एवं पैरोकार हे0का0 बिनीत कुमार की भूमिका सराहनीय रही। उनके अथक प्रयासों और समर्पण से यह सजा संभव हो सकी।
फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इस निर्णय को जनपद में कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा है। इस सफलता से पुलिस व अभियोजन टीम का मनोबल भी बढ़ा है।
