फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु जारी विशेष अभियान के तहत फर्रूखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2007 में कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण में आरोपी राजू पुत्र छोटे सिंह, निवासी नगला बाग, कोतवाली मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़ को मु0अ0सं0 157/2007, वाद संख्या 463/2007, धारा 307, 326, 506 भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत मुकदमे में दोषी करार दिया गया।
इस प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा मामले में निरंतर पैरवी एवं सशक्त प्रस्तुतिकरण किया गया। इसी क्रम में दिनांक 02 अगस्त 2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट, फर्रूखाबाद द्वारा आरोपी राजू को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30,000 के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। इस सफलता के पीछे एडीजीसी श्री संजीव कुमार पाल, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 जीवन बेटी, तथा पैरोकार हे0का0 विजय नारायण की विशेष भूमिका रही, जिनके अथक प्रयासों के चलते यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका। पुलिस प्रशासन द्वारा इस निर्णय को न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास की पुष्टि बताते हुए कहा गया कि भविष्य में भी ऐसे गंभीर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने हेतु हर स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जाती रहेगी।
