फर्रुखाबाद पुलिस ने सट्टा माफिया हसनैन की 3.12 करोड़ की अवैध सम्पत्ति की कुर्की की

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश में अपराध व माफियाओं के विरुद्ध योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 283/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद गैंग लीडर व सट्टा माफिया हसनैन पुत्र जुम्मन खां निवासी खटकपुरा सिद्दीकी के विरुद्ध पुलिस ने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करीब 3.12 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह व नगर क्षेत्राधिकारी ऐश्वर्या उपाध्याय की निगरानी में किया गया। कुर्की कार्यवाही के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक तहसीलदार सदर श्री शनि कनौजिया की टीम, थाना मऊदरवाजा व कोतवाली फर्रुखाबाद की संयुक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।

प्रशासन द्वारा प्राप्त आदेश संख्या 06/2025 दिनांक 14.07.2025 के तहत हसनैन व उसके परिजनों के नाम पंजीकृत अचल संपत्तियों पर पहुंचकर नियमानुसार उद्घोषणा, डुगडुगी पिटवाना, नोटिस चस्पा करना एवं सीलिंग की कार्यवाही की गई। अचल संपत्तियों में कई भूखंड व भवन शामिल हैं जिनका कुल वर्तमान मूल्य ₹3,12,10,000 आंका गया है।

अब तक ₹4.18 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

गौरतलब है कि अभियुक्त हसनैन द्वारा आपराधिक गतिविधियों जैसे सट्टा संचालन, वसूली, धमकाने आदि से अर्जित कुल ₹4,18,86,485 मूल्य की चल-अचल सम्पत्तियों की अब तक कुर्की की जा चुकी है।

कुर्की कार्यवाही में शामिल रहे अधिकारी:

थाना मऊदरवाजा टीम:

प्रभारी निरीक्षक बलराज भाटी

हे.का. अनुज तिवारी

का. सुभाष पांडेय

मा.का. विमलेश

कोतवाली फर्रुखाबाद टीम:

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार पांडेय व हमराह बल यह कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध एक स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया जाएगा, बल्कि उसे कानूनी दायरे में लाकर समाज में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।