फर्रुखाबाद:पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना कादरीगेट क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में फतेहगढ़ पुलिस एवं अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है।

मुकदमा संख्या 110/2024, वाद संख्या 295/2024 धारा 342, 370, 506, 120बी भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ में नामजद अभियुक्तगण —1. नन्ही पत्नी सुभाष बाथम निवासी शोरा कोठी मन्नीगंज थाना कादरीगेट, फतेहगढ़ 2. सुधीर वर्मा पुत्र दिलेराम निवासी मोहल्ला मन्नीगंज थाना कादरीगेट, फतेहगढ़ के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर की लगातार मेहनत और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 18 सितंबर 2025 को मा0 विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट, जनपद फर्रूखाबाद ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास तथा 82 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

इस प्रकरण में एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार, कोर्ट मोहर्रिर मा0 क0 प्राची एवं पैरोकार का0 ओमपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह फैसला समाज को यह सख्त संदेश देता है कि महिला एवं बाल अपराधों में लिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और न्यायालय से कठोरतम दंड दिलाने के लिए पुलिस एवं अभियोजन की संयुक्त पहल जारी रहेगी।