फर्रुखाबाद: पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 सितम्बर 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना मऊदरवाजा की टीम और कोर्ट पैरोकारों ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत मामले क्रमांक 37/2017 में अभियुक्त राजिद हसन पुत्र मुन्तियाज अहमद, निवासी तुर्कीपुर के खिलाफ धारा 376, 511 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की अथक मेहनत और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 24 सितंबर 2025 को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट, जनपद फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 7 वर्ष का कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार, को0 मो0 मा0 क0 प्राची, एवं पैरोकार का0 नितिन कुमार की सक्रिय भूमिका रही। फतेहगढ़ पुलिस की इस कार्यवाही को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में सराहा जा रहा है।