फर्रुखाबाद:पाक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा

(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जुलाई 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में फर्रूखाबाद जनपद में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु थाना प्रभारियों व कोर्ट पैरोकारों को प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।

कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्रान्तर्गत निवासी अभियुक्त टीटू जाटव पुत्र जगदीश जाटव, निवासी अम्बेडकर कालोनी, के विरुद्ध वर्ष 2019 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामला मु0अ0सं0-151/2019, वाद सं0-59/2019, धारा 354क, 342 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 22 जुलाई 2025 को मा० पाक्सो कोर्ट फर्रूखाबाद ने आरोपी टीटू जाटव को दोष सिद्ध करार दिया। न्यायालय द्वारा उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

इस निर्णय में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे०का० राजेन्द्र सिंह तथा पैरोकार हे०का० शैलेन्द्र कुमार की सराहनीय भूमिका रही। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा की गई त्वरित व प्रभावी कार्रवाई से जनपद में न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।