फर्रुखाबाद : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के सर्वे का प्रस्तुतिकरण की सूचना

(द दस्तक न्यूज़ 24) विकास भवन फतेहगढ़ सभागार मे आज बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानको में बदलाव किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई है पहले के 13 मानको को घटाकर अब 10 कर दिया गया है और वहीं वर्ष 2024 की अवधि को बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया है साथ ही साथ यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मूल लक्ष्य है हर पात्र लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराना कोई भी पात्र लाभार्थी आवास योजना से वंचित न रह जाए और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के सर्वे में कोई भी संविदा कर्मी जांच में नहीं लगेगा और चयन प्रक्रिया में लापरवाही पाने पर होगी कार्रवाई और केवल पात्रों को मिलेगा पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी बेघर एवं आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाता है। यह योजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई और SECC-2011 के सर्वेक्षण के डाटाबेस के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया था। ऐसे पात्र लाभार्थी जिनका नाम सेक सूची में नही था उनका नाम जोड़ने का प्राविधान 2018 में आवास प्लस के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूची समाप्त हो गयी है और अब आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के माध्यम से नये पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़े जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी ग्राम पंचायतवार लगा दी गयी है और विकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य तथा ब्लाक स्तर के कर्मचारियों की बैठक भी की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में कुल धनराशि 1.20 लाख प्रदान की जाती है।
इस बैठक को पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्टी का नाम दिया जाएगा
(अपात्र के 10 मानक)परिवार जिनके पास मोटर चालित/3व्हीलर / फोर व्हीलर 2. यंत्र चालित 3व्हीलर/ फोर व्हीलर कृषि यंत्र 3. जिनके पास ₹50000 से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड 4. वह परिवार का जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, 5. परिवार जिसका अकषित उद्योग का पंजीकरण भारत सरकार में हो, 6. परिवार का कोई सदस्य ₹15000 से अधिक आय प्राप्त करता हो, 7. परिवार जो आयकर का भुगतान करते हो 8.परिवार जो व्यावसायिक कर का भुगतान करते हो,(9). 2.5 एकड़ से अधिक संचित भूमि का स्वामी हो, 10.परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे असंचित भूमि का स्वामी हो (स्वत शामिल होने वाले पांच मानक)परिवार जो आवासविहीन है ,भिकारी परिवार, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूरसर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसो में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नए मानको एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने की व्यवस्था खंड विकास अधिकारी द्वारा कराई जाए तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मानको के चयन प्रक्रिया आदि की बाल राइटिंग कराई जाए उनके फोटोग्राफ को विकास खंड तथा जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाएगा ग्राम पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जाएगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी अलग पत्रावली में रक्षित किया जाएगा इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकासखंड वार पत्रावली बनाई जाएगी ग्राम पंचायत स्तर विकासखंड तथा जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाले आवास की मांग संबंधी प्रार्थना पत्रों को पत्रावली में रक्षित कर निस्तारण की कार्रवाई की जाए तथा उसका विवरण रजिस्टर में की गई कार्रवाई सहित अंकित किया जाएगा ऑनलाइन सर्वे के साथ-साथ ऑफलाइन सर्वे प्रपत्र भी भरे जाएंगे बाद में उसका क्रॉस वेरिफिकेशन अन्य टीम से कराया जा सकेगा ग्राम पंचायत स्तर तथा विकास खंड स्तर पर होने वाले उपरोक्त बैठको का विस्तार से सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आदि पर प्रचार प्रचार किया जाएगा बैठक में मौजूद मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा परियोजना निदेशक जिला ग्रामय विकास अधिकरण कपिल कुमार रहे

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