फर्रुखाबाद: जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें आखिर नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला ले लिया| उन्होंने गुरुवार दोपहर जारी किये गये आदेश में कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी किये है|
जिलाधिकारी नें कहा 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद और उसके अंतर्गत आनें वाले फतेहगढ़ नगर क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है|
9 बिन्दुओं के जारी किये गये आदेश में डीएम नें कहा कि नगर पालिका फर्रुखाबाद के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र, जिसमे फतेहगढ़ नगर भी शामिल है| जिसमे रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन नही होगा| किन्तु राज्य एवं राजकीय मार्गों पर व्यक्तियों व मार्ग आदि पर परिवहन आवश्यक वस्तुओं को लानें ले जानें, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्मिक एवं अवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से सम्बन्धित निजी कार्मिकों को छूट होगी|
इसके साथ ही समस्त आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, दवाएं, सब्जी, फल,दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मियों, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के डियूटी में कार्यरत व्यक्तियों का डियूटी सम्बन्धित आवागमन पर प्रतिबंध नही होगा| वह अपनी संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र साथ रखें|
रेलवे इस्टेशन व बस अड्डे पर आनें जाने के लिए प्रतिबन्ध नही होगा| टिकट ही यात्रा के दिन पास की तरह मान्य होगा| अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया, न्यूज रिपोर्टर को रात्रि कर्फ्यू में आनें जाने की इजाजत होगी| इसके साथ अन्य अवश्यक सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेन्स, आपातकालीन मेंन्टेनेन्स सेवा प्रदाता इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी, रिपेयरिंग आपातकालीन सर्विस हेतु कारण बताये जाने पर जानें दिया जायेगा|
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें बताया कि यह फर्रुखाबाद व फतेहगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में यह नाइट कर्फ्यू प्रभावी है| तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुन: विचार किया जा सकता है| फ़िलहाल आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश है|
फर्रुखाबाद संवाददाता धर्मवीर सिंह शाक्य