(द दस्तक 24 न्यूज़) 05 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से थाना प्रभारियों व कोर्ट पैरोकारों को प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत एक गंभीर हत्या के मामले में न्याय की राह पर अहम सफलता मिली है।
विवरण के अनुसार, अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र ग्रीश चन्द्र कटियार, निवासी चादपुर, कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध वर्ष 2011 में मु0अ0सं0- 2583/2011 व वाद संख्या 09/2012 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों एवं निष्पक्ष व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 05 अगस्त 2025 को मा० एडीजे तृतीय, फतेहगढ़ की अदालत ने आरोपी अरूण कुमार को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में एडीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 हरवेन्द्र सिंह, तथा पैरोकार का0 मुकेश पचोरी की भूमिका सराहनीय रही। न्याय की इस मिसाल से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व न्याय प्रणाली मिलकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
