फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 नवम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के अभियान के अंतर्गत फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष के सतत प्रयासों से हत्या के एक गंभीर प्रकरण में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹35,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामप्रकाश निवासी खिमसेपुर, कोतवाली मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु.अ.सं. 301/2020, वाद संख्या 331/2021, धारा 304, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला पंजीकृत था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस प्रकरण में फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, एवं कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ईसी एक्ट कोर्ट, फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹35,000 का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया गया।
इस प्रभावी पैरवी में विशेष भूमिका एडीजीसी श्री अखिलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर का० गौरव यादव, एवं पैरोकार का० गुलाम घोष की रही।
पुलिस विभाग ने इसे न्यायिक व्यवस्था पर जनता के विश्वास को मजबूत करने वाली उपलब्धि बताया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में यह एक उल्लेखनीय सफलता मानी जा रही है।
