फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
अभियुक्त सचिन पुत्र स्वर्गीय भूरेलाल उर्फ राजाराम निवासी टिकुरियन नगला, कोतवाली फर्रुखाबाद को मु0अ0सं0 47/2022, वाद संख्या 1192/2022, धारा 302 भादवि में दर्ज हत्या के मुकदमे में दोषी पाया गया। इस प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय जिला जज न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2025 को अभियुक्त सचिन को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास तथा ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में डी०जी०सी० श्री सुदेश प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुदेश यादव एवं पैरोकार धर्मेन्द्र सिंह की सक्रिय भूमिका रही। उनके समन्वित प्रयासों से अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए न्यायालय से यह कठोर दंड सुनिश्चित कराया। यह निर्णय पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों में भय का वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।
