(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 दिसम्बर 2024 अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला ग्राटगंज निवासी अजय सक्सेना पुत्र बालक राम एवं राजू वर्मा, राज कपूर पुत्रगण स्व0 गंगाराम को वर्ष 2003 में हुई हत्या के मामले में दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा दी है। राजू वर्मा को 25 आर्म्स एक्ट में 3 साल व अजय सक्सेना को 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा हुई है। अदालत ने कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम ईसेपुर निवासी शिवकुमार पुत्र श्याम सिंह को वर्ष 2009 में हत्या कर साक्षय मिटाने के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।