फर्रुखाबाद: बेटी के साथ दुष्कर्म में पिता व उसके साथियो को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद में नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म में पिता समेत पाच दोषि कोआजीवन व दादी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हैं।  पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के निवासिनी नाबालिग पीड़िता की मां प्रीती सिंह ने ,फतेहगढ़ कोतवाली में 20 जनवरी 2020 को अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ चर्चित लेखपाल पिता प्रवेश सिंह तोमर एवं उनके दोस्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मुकदमाधारा376, 313 ,323 ,504,506 में दर्ज कराया गया इसके बाद विवेचना में नाबालिग पीड़िता के पिता चर्चित लेखपाल प्रवेश सिह तोमर, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी,विमल कुमार, विष्णु शरण रस्तोगी सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पाए गएऔर दादी राधा देवी सहयोग की आरोपी पाएं गई अपर जिलाएव सत्रन्यायालय के विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने आरोप पत्र एवं साक्ष्य दाखिल होने के वाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के वाद अभियुक्त चर्चित लेखपाल पिता प्रवेश सिंह तोमर, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी,, विमल कुमार तथा विष्णु शरण रस्तोगी को, धारा 313, 323 504, 506 भादंसं व लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत प्रत्येक को आजीवन एवं दादी राधा देवी को 8 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया