फर्रुखाबाद:प्रभावी पैरवी से न्याय की जीत: अभियुक्त संजू उर्फ संजीव को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत मु०अ०सं०–12/2018, वाद संख्या 187/2018, धारा 323/504/308 भादवि के मामले में अभियुक्त संजू उर्फ संजीव पुत्र हाकिम पाल, निवासी मोहल्ला रंग साजन, को मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है।

मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई।

इसी क्रम में मा० एण्डी० जे०-07 / एनडीपीएस कोर्ट द्वारा दिनांक 14.01.2026 को अभियुक्त संजू उर्फ संजीव को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹52,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री संजीव कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर को० मो० म०हे०का० सुशीला एवं पैरोकार हे०का० हरिओम यादव की भूमिका सराहनीय रही, जिनके अथक प्रयासों से न्यायालय में अभियोजन पक्ष का मामला सशक्त रूप से प्रस्तुत हो सका।

फतेहगढ़ पुलिस की यह सफलता कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के संकल्प को दर्शाती है।