फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 मार्च 2026 जिला पूर्ति विभाग की टीम ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण के दौरान फतेहगढ़ क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग का मामला पकड़ा है। इस संबंध में दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक बढ़पुर अमित चौधरी तथा पूर्ति निरीक्षक कमालगंज/मोहम्मदाबाद अभिषेक मिश्रा ने स्टेशन रोड फतेहगढ़ स्थित भोलेपुर क्षेत्र में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम श्री श्याम गैस चूल्हा विक्रेता की दुकान तथा खाटू श्याम लॉज एंड होटल के नीचे संचालित एक अन्य दुकान पर पहुंची।
जांच के दौरान मौके पर कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर, दो रिफिलिंग उपकरण तथा एक 5 किलोग्राम का छोटा गैस सिलेंडर बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार दुकान पर मौजूद राघव (पिता का नाम अज्ञात) तथा दूसरी दुकान के संचालक रिषभ द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जा रहा था।
पूर्ति विभाग के अनुसार यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई, जिसके आधार पर उनकी अनुमति से दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली फतेहगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
