फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 दिसम्बर 2024 अदालत ने कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला बढ़पुर सुनार वाली गली निवासी मंगेश सैनी पुत्र सोनेलाल को छेड़खानी के मुकदमे में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा देकर 55 हजार का जुर्माना लगाया है। कोतवाली के पैरोकार मुकेश पचौरी ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जमकर पैरवी की।