(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 जुलाई 2025 केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु पीएम-अजय योजना के अंतर्गत एक विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोग क्लस्टर या समूह बनाकर अथवा व्यक्तिगत रूप में स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके स्वरोजगार के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा प्रति इकाई ₹5,00,000 तक की लागत पर 50% तक का अनुदान और शेष राशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
लाभार्थियों के लिए आवश्यक पात्रताएँ:
1. आवेदक अनुसूचित जाति से हो।
2. जनपद का निवासी हो।
3. आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो।
4. व्यवसाय हेतु पूंजी एवं योजना की जानकारी हो।
5. क्लस्टर या समूह बनाकर कार्य करना चाहें।
6. पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ न लिया हो।
7. व्यवसाय से पूर्व पीढ़ी के लाभार्थी यदि योजना से लाभ ले चुके हों तो वे पात्र नहीं होंगे।
8. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।
9. योजना हेतु परिवार की सहमति आवश्यक होगी।
इस योजना के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, सर्विस टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक वाहन चालक, जनरल स्टोर, किराना दुकान, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, दुग्ध पालन, बकरी पालन आदि जैसे स्वरोजगार शामिल किए गए हैं।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक आवेदक निगम की वेबसाइट https://grant-in-aid.upscfdc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने विकास खंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र के आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला प्रबंधक से मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन, फर्रुखाबाद, कक्ष संख्या 08 पर संपर्क करें।
