फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 दिसंबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने के अभियान के अंतर्गत महिला एवं जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया था।
इसी क्रम में थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0-345/2022, वाद संख्या 245/2023, धारा 302, 201, 504, 506, 34 भादवि से संबंधित मामले में पुलिस, अभियोजन एवं न्यायालयी पैरोकारों के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को कठोर दंड दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
उक्त मामले में अभियुक्तगण नितिन उर्फ टनिया, नीटू, रतन व लालू पुत्रगण भैयालाल, निवासीगण राजेपुर सराय मैदा, थाना कमालगंज के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गई अथक मेहनत एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय एडीजे/एफटीसी-02 न्यायालय द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹12,000-₹12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस सफल अभियोजन में एडीजीसी श्री अखिलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुरेन्द्र सिंह एवं पैरोकार हे0का0 मोहम्मद हारून की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर न्याय दिलाने की इस पहल की आमजन द्वारा सराहना की जा रही है।
