फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन पर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी हेतु थानाध्यक्षों और पैरोकारों को दिए गए निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस और अभियोजन पक्ष के अथक प्रयासों से गैंगेस्टर एक्ट के चार आरोपितों को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई है।
मामला और निर्णय
मु0अ0सं0-459/2002, वाद संख्या-314/2002, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत प्रकरण की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। लंबी पैरवी के बाद दिनांक 20 सितम्बर 2025 को मा0 स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट, फर्रूखाबाद ने आरोपितों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
दोषसिद्ध अभियुक्तगण
1. असलम उर्फ टिन्चू पुत्र आलमशेर निवासी नगला रखा देवी सिंह, थाना कोतवाली फतेहगढ़
2. अरशद पुत्र आलमशेर निवासी नगला रखा देवी सिंह, थाना कोतवाली फतेहगढ़
3. अलाउद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी नगला रखा देवी सिंह, थाना कोतवाली फतेहगढ़
4. मुकीम पुत्र हनीफ निवासी दाईपुर, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज
प्रभावी पैरवी करने वाली टीम
एडीजीसी: श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर: हे0 का0 राजेश कुमार, पैरोकार: हे0 का0 श्याम सिंह, हे0 का0 शैलेन्द्र कुमार
पुलिस की सख्ती का संदेश
इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि गैंगेस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की प्रभावी पैरवी और कोर्ट की सख्त कार्रवाई ने आमजन में कानून-व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत किया है।
