फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 अगस्त 2025 फतेहगढ़ पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए एक पुराने मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक, 112 लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए थाना प्रभारी और पैरोकारों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत वर्ष 2017 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 236/2017, धारा 354 भादंवि से संबंधित मामले में अभियुक्त विनीत पुत्र महेश चंद्र निवासी खुर्री बुजुर्ग को अभियोजन पक्ष ने सशक्त पैरवी के बाद दोषी सिद्ध कराया।
मामले में पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयास से दिनांक 14 अगस्त 2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट, फर्रुखाबाद ने आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस सफलता में एडीजीसी श्री विकास कुमार कटियार, सीओ मोहम्मदी प्राची, और पैरोकार कांस्टेबल श्री कृष्ण कुमार का विशेष योगदान रहा।
फतेहगढ़ पुलिस का यह कदम ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के संकल्प का एक मजबूत उदाहरण है।
