फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 31 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में प्रदेश भर में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मेरापुर क्षेत्र के एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी और सतत निगरानी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त प्रेम बाबू जाटव पुत्र रामवीर निवासी सिठौली, थाना मेरापुर, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध थाना मेरापुर में मु0अ0सं0 153/2000 अंतर्गत धारा 279, 304ए भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों से मामले में प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2025 को माननीय एसीजेएम कोर्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त प्रेम बाबू जाटव को दोषसिद्ध कर एक वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस सफलता में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) श्री जितेन्द्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर प्रिन्स तेवतिया तथा पैरोकार कांस्टेबल कपिल कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस उपलब्धि से पुलिस विभाग की कार्यशैली एवं न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।
