फर्रूखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 दिसंबर 2024 कृषक भाईयों को सूचित जाता है कि पी०एम० सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान व उनके पिता का नाम उनके स्वामित्व बाले सभी गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटा में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या ब ई केवाईसी का विवरण दर्ज किया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों के लिये पी०एम० किसान योजना, कृषि ऋण, वित्त आदानों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को सुगमता से उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उक्त के अतिरिक्त कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर (AIF) एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। इसका उपयोग फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का पंजीकरण आनलाइन हो सकेगा। साथ ही कृषकों को समय से वांछित परामर्श, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों से सम्पर्क के अवसर में वृद्धि के साथ-साथ नवोन्मेषी कार्यक्रमों के विस्तार में सफलता प्राप्त होगी।
फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु सेल्फ मोड में कृषक इस योजना हेतु बनाये गये वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित किये गये मोबाइल ऐप Farmer Registry Up के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगें। सेल्फ मोड के साथ-साथ कृषक जनपद में संचालित जनसेवा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग करते हुये निर्धारित शुल्क देकर इसको करा सकेगें। जनपद के समस्त ग्रामों में कैम्प मोड अभियान 20 दिसम्बर से 04 जनवरी तक स्थानीय कार्मिकों (लेखपाल, कृषि एवं अन्य विभाग के कार्मिक) के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें कार्मिक राजस्व ग्रामों में शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेगें।
अतः समस्त कृषक भाईयों से अनरोध है, कि अभी तक जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार नही हो सकी है, वह निर्धारित समयावधि में अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करायें। अन्यथा की दशा में पी०एम० किसान सम्मान निधि की अगली किस्त प्राप्त नही हो सकेगी।