फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 जुलाई 2025 भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत अप्रत्याशित राजनीतिक दलों पर सख्ती बरतते हुए राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस स्थिति में भेजा गया है जब पार्टी ने वर्ष 2019 से 2024 (छह वर्षों) की अवधि में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा।
निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2025/पीपीएसपीएस-III, दिनांक 20 जून 2025 के तहत यह निर्देश जारी किया गया था कि छह वर्षों तक चुनाव न लड़ने वाले दलों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा जाए। उसी के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी को यह नोटिस 30 जून 2025 को भेजा गया।
पार्टी को 14 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव को अपना प्रत्यावेदन स्वयं उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 14 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो 21 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है।
पंजीकरण रद्द हो सकता है
अगर पार्टी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्टी को राजनीतिक दलों की सूची से हटाए जाने की संस्तुति भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने हस्ताक्षर करते हुए स्पष्ट किया कि यह नोटिस गंभीर प्रकृति का है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
