फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के निर्देशन में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना, सशक्त मॉनिटरिंग एवं न्यायालय में की गई मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप प्रयास हत्या के एक पुराने मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त बल्लन पुत्र रामखिलाड़ी दीक्षित, निवासी बबुरारा, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0-310/2011, वाद संख्या 241/2013, धारा 307, 504 भादवि के अंतर्गत थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम ने दिनांक 17 जनवरी 2026 को अभियुक्त बल्लन को दोषसिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह एवं एडीजीसी श्री संजीव सिंह पाल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। वहीं कोर्ट कार्यवाही में कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 अजय कुमार एवं पैरोकार का0 कृष्णवीर सिंह की भूमिका भी सराहनीय रही।
पुलिस विभाग ने इस निर्णय को अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को सुदृढ़ करने वाला बताया है।
