फर्रुखाबाद:पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्तों को सजा, एक को दो वर्ष कठोर कारावास, चार को आजीवन कारावास

(द दस्तक 24 न्यूज़)14 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में कुल पाँच अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

पहले प्रकरण में, अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र सर्वेश गुप्ता, निवासी गंगानगर कॉलोनी, फर्रूखाबाद, के विरुद्ध कोतवाली फर्रूखाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 945/2021, वाद संख्या 1342/2022, धारा 3/25 A एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयासों से 14 जुलाई 2025 को मा० ईसी एक्ट न्यायालय, फर्रूखाबाद ने राहुल गुप्ता को दोष सिद्ध कर 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरे प्रकरण में अभियुक्तगण

1. राहुल गुप्ता पुत्र सर्वेश गुप्ता (गंगानगर कॉलोनी)

2. अर्जुन पुत्र शैलेन्द्र सिंह (दसमेस कॉलोनी, ठंडी सड़क)

3. अनिकेत पुत्र जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र (डिग्गी, बद्रीविशाल कॉलेज के पीछे)

4. निखिल उर्फ ऋषभ पुत्र मनोज कुमार (मदारबाड़ी) —

के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 941/2021, वाद संख्या 1341/2022, धारा 323/34, 307/34, 302/34, 504 भादवि के तहत कोतवाली फर्रूखाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना उपरांत सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

इस गंभीर मामले में भी फतेहगढ़ पुलिस, मानीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग, कोर्ट मोहर्रिर और पैरोकारों की लगातार मेहनत और प्रभावशाली कार्यवाही के चलते मा० न्यायालय ने दिनांक 14 जुलाई 2025 को चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर ₹72,000/- का जुर्माना आरोपित किया।

इन मामलों में पैरवी कर रहे प्रमुख अधिकारी:

एडीजीसी: श्री श्रवण कुमार

कोर्ट मोहर्रिर: का० गौरव यादव

पैरोकार: का० धर्मेन्द्र कुमार

यह सख्त कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे जनमानस में न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।