फर्रूखाबाद:पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 जुलाई 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।

थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ में दर्ज मु0अ0सं0-221/2024, वाद सं0-4605/2024, धारा 137(2), 70(2), 351(2) बी.एन.एस. व 5/6 पाक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र पुत्र मुरारीलाल कठेरिया, निवासी देवतरा, थाना जसरथपुर, जनपद एटा के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 04 जुलाई 2025 को माननीय स्पेशल पाक्सो कोर्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा ₹50,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस सफलता में एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेन्द्र कुमार और पैरोकार का0 नितिन कुमार की प्रमुख भूमिका रही। उनके अथक प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि पीड़िता को न्याय मिले और अपराधी को उसके कृत्य की कड़ी सजा दी जा सके। फतेहगढ़ पुलिस की इस प्रभावी कार्यवाही से एक बार पुनः यह संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस विभाग अपराध मुक्त समाज की दिशा में निरंतर प्रतिबद्ध है।