फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद फतेहगढ़ में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की संयुक्त प्रभावी पैरवी रंग लाई। वर्ष 2014 में घटित एक गंभीर हत्याकांड में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ का है, जिसमें अभियुक्त कप्तान सिंह पुत्र रामचन्द्र, निवासी जुजुईया, थाना मऊदरवाजा के विरुद्ध मु0अ0सं0-167/2014, वाद स0-140/2015, धारा 302/34, 323, 504 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों से यह मुकदमा लगातार न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप, मा० जिला एवं सत्र न्यायालय, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2025 को अभियुक्त को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई गई।
इस महत्वपूर्ण निर्णय में निम्न अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही:
डीजीसी: श्री सुदेश प्रताप गंगवार
एडीजीसी: श्री पंकज कटियार
कोर्ट मोहर्रिर: का० जसबीर सिंह
पैरोकार: का० नितिन कुमार
इस सफलता के लिए जनपद फतेहगढ़ पुलिस को बधाई दी जा रही है। यह निर्णय न्याय की स्थापना की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके कृत्यों की सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।
