फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 09 जून 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 427/2023, वाद सं0 945/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र बौखा निवासी ग्राम सरह, कोतवाली फतेहगढ़ को दोषसिद्ध कराते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है।
यह सजा मा0 न्यायालय एडीजे-04/ईसी एक्ट, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 09 जून 2025 को सुनाई गई। मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा सशक्त एवं सतत पैरवी की गई। इस कार्यवाही में एडीजीसी श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल गौरव यादव तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह की विशेष भूमिका रही। उनके संयुक्त प्रयासों से यह महत्वपूर्ण सजा संभव हो सकी।फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह द्वारा इस सफलता के लिए पुलिस एवं अभियोजन टीम को सराहना प्रदान की गई है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।