फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 जून 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
राजेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पुत्र बृजनन्दन सिंह निवासी सीढ़ेचकरपुर थाना राजेपुर के विरुद्ध वर्ष 2009 में मु0अ0सं0-197/2009, वाद सं0-13602/24, धारा-25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर की अथक मेहनत और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 एसीजेएम, एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद ने दिनांक 18 जून 2025 को अभियुक्त को 4 माह के कारावास और ₹500 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस कार्य में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारी:
एपीओ: श्री नजमुद्दीन कादरी
कोर्ट मोहर्रिर: का0 अंकुर कुमार
पैरोकार: का0 बब्लू कुमार
फतेहगढ़ पुलिस की यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था की दृढ़ता का प्रमाण है, बल्कि आम जनता में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ करती है। पुलिस द्वारा जारी अभियान के तहत भविष्य में भी अपराधियों को उनके अपराधों की सजा दिलाने हेतु कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे।
