फर्रूखाबाद:जनपद में 07 मई 2025 को रात्रि 09 से 09:10 बजे तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हेतु जिलाधिकारी ने दिए निर्देश।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 05 मई 2025 के पत्र के अनुपालन में, युद्ध, मिसाइल हमलों या हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने हेतु फर्रूखाबाद जिले में 07 मई 2025 को रात्रि 09:00 से 09:10 बजे तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह एक नियमित मॉकड्रिल है, इसमें भयभीत होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार की आवश्यक समानों का सग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।  उपरोक्त के दृष्टिगत यह आदेशित किया जाता है कि-

1. सभी नागरिकों को यह अवगत कराया जाये कि इस अवधि में सभी प्रकार की लाइट्स (घरेलू, आपातकालीन, इनवर्टर, मोबाइल लाइट) बंद रहेगी व ध्वनि प्रसारण भी बन्द रहेगें।

2. सभी धार्मिक स्थानों पर भी प्रकाश व्यवस्था व ध्वनि प्रसारण बन्द रहेंगें।

3. इस अवधि में सभी वाहनों की लाइट्स और हॉर्न का उपयोग बंद रहेगा। सभी वाहन संचालकों को पूर्व में ही अवगत करा दें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी फर्रूखाबाद सुनिश्चित करेंगे। 

4. पांचालघाट/शमसाबाद ढाईघाट/रामगंगा पुल/काली नदी पुल पर वाहन संचालन बंद रहेंगे। क्षेत्राधिकारी नगर/कायमगंज/ अमृतपुर, थानाध्यक्ष कादरीगेट/कमालगंज/कामयगंज।

5. रात्रि 09:00 से 09:10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अधीक्षण अभियंता, विद्युत, अधिशासी अभियंता शहरी/ग्रामीण/कायमगंज सभी उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से सूचित करा दें कि रात्रि 09:00 से 09:10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी एवं इस दौरान कोई इमरजेंसी लाइट्स का भी प्रयोग नहीं करेगा।

6. अस्पतालों में केवल जीवन रक्षक उपकरणों को छोड़कर बिजली का उपयोग नहीं होगा। एम्बुलेंस का उपयोग केवल आपात स्थिति में होगा, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरूष/महिला, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र सुनिश्चित करेंगे।

7. रात्रि 09:00 से बजे सभी P.A. सिस्टम पर हूटर/एयर अटैक वार्निंग सायरन बजाये जायेंगें।

8.ग्राम प्रधान,भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड पुलिस/अर्द्धसैनिक कर्मी, एनसीसी सर्टिफिकेट धारक,और होमगार्ड इस मॉक ड्रिल को अपने निवास स्थान पर रहकर ही सफल बनाने में सहयोग करेंगे।

9. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग न करें।

10.  कानून/शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/नगर मजिस्ट्रेट/जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त क्षेत्राधिकारी/समस्त थानाध्यक्ष/समस्त तहसीलदार/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधीक्ष अभियंता विद्युत,अधिशासी अभियंता नगरीय/ग्रामीण/कायमगंज व अन्य संबंधित अधिकारी लगातार भ्रमण कर इसे सफल बनायेंगे।

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