फर्रुखाबाद:त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 अगस्त 2025 आगामी दिनों में जिले में होने वाले विभिन्न धार्मिक त्योहारों एवं महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 अगस्त 2025 को जनपद सीमा में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश आगामी 05 सितंबर 2025 (ईद-ए-मिलाद/बारावफात) से लेकर 02 अक्टूबर 2025 (गांधी जयंती/विजयदशमी) तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तक लागू रहेगा और 17 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

★आदेश की प्रमुख बातें

1. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय – स्थानीय विधि अनुसार जुर्माना व दंड लगाया जाएगा।

2. हथियार व विस्फोटक सामग्री पर रोक – केवल ड्यूटी पर लगे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी और सिख समुदाय के लिए धार्मिक प्रतीक स्वरूप कृपाण रखने की अनुमति रहेगी।

3. 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित – बिना अनुमति कोई सभा, जुलूस या धरना नहीं होगा। शादी, मृत्यु संस्कार व धार्मिक कार्यक्रमों को छूट रहेगी।

4. अफवाह फैलाना व भड़काऊ पोस्ट साझा करना अपराध – सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/राजनीतिक टिप्पणी प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी।

5. धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कृत्यों पर प्रतिबंध – ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे साम्प्रदायिक तनाव की संभावना हो।

6. कलेक्ट्रेट व तहसील मुख्यालयों से 100 मीटर के भीतर धरना-प्रदर्शन पर रोक।

7. सार्वजनिक स्थलों पर ईंट-पत्थर एकत्र करने की मनाही।

8. खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित – बिक्री स्थल पर अनिवार्य रूप से चिक (ढकाव) का उपयोग करना होगा।

9. शराब व बीयर की दुकाने निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी।

10. गंगा घाटों पर पॉलीथीन व प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध।

11. लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक – वह भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।

12. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 का पालन अनिवार्य।

13. सरकारी अस्पतालों में दलालों का प्रवेश वर्जित।

14. मीडिया/सोशल मीडिया पर सार्वजनिक धन से आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण प्रतिबंधित।

15. पालतू जानवरों को मालिक अपनी अभिरक्षा में रखें, आवारा न छोड़ें।

16. परीक्षा अवधि में नकल/अपराधिक गतिविधियों पर सख्ती 

परीक्षा केंद्रों पर हथियार, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर रोक।

परीक्षा केंद्र से 100 गज के भीतर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होगा।

परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट मशीनें पूर्णतया बंद रहेंगी।

नकल माफियाओं व बाहरी अराजक तत्वों पर निगरानी व कार्रवाई।

प्रशासन की अपील

डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द बनाए रखें तथा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल विधिक कार्यवाही की जाएगी।