पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत को जानलेवा हमले व रंगदारी के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार दिया। पांच वर्ष का कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आज के ही दिन चार वर्ष पहले फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के बढ़पुर निवासी श्री निवास कटियार पुत्र स्व प्रेमचन्द्र कटियार ने पुलिस को दी गयी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपनी बढ़पुर स्थित एसआर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर अपने पुत्रों के साथ बैठा था। लगभग तीन से चार बजे के समय पंचशील राजपूत पुत्र रामकृष्ण राजपूत निवासी पल्ला अपनी कार से अपने साथी व तीन चार अज्ञात व्यकितयों के साथ आये और मुझसे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगे जिसके बाद रंगदारी देने से मना किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी जिसमे उनके पुत्र घायल हो गये थे। आज कोर्ट ने पक्ष व विपक्ष की दलीले सुन्ने के बाद न्यायाधीश ने पंचशील राजपूत को जान लेवा हमला, दहशत फैलाने आदि का दोषी करार दिया। साक्ष के आभाव मे दो लोगों को वरी कर दिया व पांच वर्ष की सजा एवं दस हजार रूपये से अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।