फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस व अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। थाना शमसाबाद क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर कठोर दंड सुनाया है।
मामला मु.अ.सं. 326/2018, बाद संख्या 09/2019, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित था, जिसमें अभियुक्त—1. वेदपाल पुत्र बाबूराम, 2. उमेश सिंह पुत्र नरसिंह, 3. मनोज पुत्र नरसिंह, 4. मुकेश पुत्र नरसिंह, सभी निवासी गुलेटी दक्षिण बेहता थाना मिर्जापुर, जिला शाहजहाँपुर—नामजद थे।
थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों द्वारा निरंतर अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में 25 नवंबर 2025 को स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस प्रभावी पैरवी में विशेष योगदान—
एडीजीसी: श्री राजीव कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर: हे0का0 राजेश कुमार, पैरोकार: हे0का0 प्रमोद कुमार का रहा।
पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कठोर संदेश के रूप में देखी जा रही है। फतेहगढ़ पुलिस के अनुसार जनपद में संगठित अपराध और गैंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
