फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 22 सितम्बर 2025 प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु की जा रही प्रभावी पैरवी का परिणाम जनपद फतेहगढ़ में देखने को मिला। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट, फर्रुखाबाद ने आज एक अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला
अभियुक्त ओंकार पुत्र मातादीन, निवासी भौयापुर तारापुर, थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ के खिलाफ मु0अ0 सं0-275/2016, वाद सं0-15/2017 दर्ज था। इस मामले में अभियुक्त पर धारा 354A, 376, 511, 506 भादवि एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया।
पुलिस और अभियोजन का प्रयास
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर ने अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी की। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
निर्णय
सजा: 7 वर्ष का कठोर कारावास, अर्थदंड: ₹14,000
इस मामले में एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर प्राची, तथा पैरोकार हे0का0 अमन की अहम भूमिका रही। यह फैसला पुलिस एवं अभियोजन की संयुक्त मेहनत का परिणाम है, जिससे पीड़ित को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
