फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध: दो अपराधियों को 6-6 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन पर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना के तहत फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम मुरान निवासी अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र लल्लू सिंह और किशन कुमार पुत्र रामचन्द्र के विरुद्ध वर्ष 2001 में मुकदमा अपराध संख्या 174/2001, वाद संख्या 53/2002, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 15 सितम्बर 2025 को मा० विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट, फर्रुखाबाद ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया।

अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार तथा पैरोकार हे0का0 श्याम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।