फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 नवम्बर 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद फर्रुखाबाद को 440 जोड़ो के सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत प्रति जोड़ा ₹1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 23 मई 2025 को जारी किए गए हैं।
निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी-377/स०क०/विकास / मु०सा०वि०यो० / लक्ष्य /2025-26 दिनांक 30 अप्रैल 2025 के अनुसार, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने आदेश संख्या सी-1227 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य प्रेषित किए हैं।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिकारी होर्डिंग, बैनर, पंपलेट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। साथ ही, पात्र इच्छुक जोड़ो से कहा गया है कि वे https://www.cmsvy.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
🔹 योजना की पात्रता शर्तें एवं आवश्यक नियम:
1️⃣ मुख्य शर्त:
कन्या या उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों आवेदन कन्या के नाम से ही वेबसाइट पर किया जाएगा।
2️⃣ निराश्रित/निर्धन अभ्यर्थी:
जोड़े जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे नगर पालिका, नगर पंचायत या विकास खंड कार्यालय में निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।
3️⃣ आयु सीमा:
विवाह की तिथि तक कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण हेतु शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होगा।
4️⃣ कन्या की स्थिति:
कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो सकती है। विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
5️⃣ जाति व आय प्रमाण:
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदक के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
🔹 वित्तीय सहायता एवं सामग्री वितरण का विवरण:
➡️ कुल सहायता राशि: ₹1,00,000 प्रति जोड़ा
जिसका वितरण इस प्रकार किया जाएगा—₹60,000 की राशि कन्या के बैंक खाते में DBT माध्यम से अंतरित की जाएगी, ताकि नवविवाहित जोड़े गृहस्थ जीवन की शुरुआत सुचारू रूप से कर सकें। ₹25,000 की राशि वैवाहिक उपहार सामग्री के रूप में दी जाएगी, जिसमें निम्न वस्तुएं शामिल हैं: साड़ी (05 नग), पेटीकोट (05), चुनरी (01), पेंट-शर्ट का कपड़ा व फेंटा, चांदी की बिछिया, पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर (01), कढ़ाई (01), ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी (01), सीलिंग फैन (01), कूलकेज (01), आयरन प्रेस (01), डबल बेड चादर, कम्बल (02), गद्दा/मैट्रेस (02), तकिया (02), सिंगोरा, लाल चूड़ी (02 दर्जन), कंगन (04 नग)
(लाख पदार्थ से निर्मित सामग्री) ₹15,000 की राशि विवाह आयोजन हेतु व्यय की जाएगी, जिसमें भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था आदि की व्यवस्थाएं शामिल हैं।
🔹 विशेष प्रावधान:
इस योजना के अंतर्गत सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों के पात्र जोड़ो को समान रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा। किसी भी जोड़े से पंजीयन शुल्क, दान या किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। विवाह पूर्णतः निःशुल्क होगा।
🔹 जिला प्रशासन की अपील:
जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने जनपद के पात्र निर्धन परिवारों से अपील की है कि वे इस कल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के आर्थिक बोझ से मुक्त कराना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट:
👉 https://www.cmsvy.upsdc.gov.in/
