फर्रुखाबाद:जिला कारागार में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर पर जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) आज 1 जुलाई 2024 को जिला कारागार फतेहगढ़ में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर पर जागरूकता गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

 कार्यक्रम में माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद संजय कुमार, माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन अनामिका, डिफेंस काउंसिल पैनल अधिवक्ता शिव नरेश सिंह सुरेंद्र कुमार श्यामवीर सिंह सोमवंशी, डीपीओ अनिल चंद्र, मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता दीप्ति यादव सहित अन्य अधिवक्तागण तथा गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया गया।

 कार्यक्रम की शुरुआत जिला कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने नए अपराधी कानून पर संक्षिप्त परिचय के साथ की, उसके बाद माननीय सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय कुमार द्वारा गोष्ठी को संबोधित करते बताया गया की तीन नए कानून लागू होने से मुकद्दमों का निस्तारण  तेजी से होगा । साक्ष्य के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग होगा अब गवाही मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करके की जा सकेगी । साक्ष्य के रूप में किसी भी चीज की वीडियोग्राफी पुलिस को करनी होगी ।  सुश्री अनामिका जी सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में हुए परवर्तन पर प्रकाश डाला गया कि पुरानी धाराएं अब परिवर्तित होकर क्या हो गई । सभी वक्ताओं द्वारा नए कानून के बारे में बताया गया ।डिफेंस काउंसिल अधिवक्ताओ के द्वारा तीनों कानूनो में बदलाव, भविष्य के सुधार, लोगों को त्वरित न्याय,कम्युनिटी सर्विसेज से प्रावधानों की जानकारी दी।

 कार्यक्रम में कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद द्वारा बताया गया अब प्रत्येक आरोपी का जेल दाखिल होने पूर्व मेडिकल होना अनिवार्य कर दिया गया । कारापाल अखिलेश कुमार व  गिरीश कुमार, उपकारापाल मुकेश कुमार गौड़, ओमप्रकाश सिंह, सरोज देवी, कृष्णा कुमारी वैभव कुशवाहा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

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