फर्रूखाबाद: एडीजे-1 कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 दिसंबर 2025 जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में वर्ष 2007 में दर्ज हुए गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय पुलिस व अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी और लगातार की गई मॉनिटरिंग का परिणाम है।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी एवं पैरोकारों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में मु0अ0स0 442/2007, वाद संख्या 87/2008, धारा 307, 324, 323, 506 भादंवि से सम्बंधित मामले में अभियुक्त

1️⃣ रामबहादुर पुत्र चेतराम

2️⃣ राजकुमार पुत्र चेतराम, निवासी बबुरारा, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़ के खिलाफ विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर की अथक मेहनत व प्रभावी दलीलों के बाद मा० एडीजे-01 कोर्ट, फर्रूखाबाद ने 02 दिसंबर 2025 को दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा निर्धारित की।

इस महत्वपूर्ण फैसले में निम्न अधिकारियों का योगदान उल्लेखनीय रहा—एडीजीसी श्री संजीव कुमार, एडीजीसी श्री के० के० पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 अजय कुमार, पैरोकार का० कृष्णवीर सिंह

मामले में प्रभावी पैरवी और पुलिस-प्रशासन की सक्रियता से न्याय सुनिश्चित हुआ, जिससे पीड़ित पक्ष को लंबे समय बाद न्याय मिला।